UP Lockdown उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ा लॉकडाउन, यहां जानें- कब तक और क्या रहेंगी पाबंदियां ?

Original Content Publisher  news24online.com -  3 yrs ago

Weekend Lockdown, Yogi Adityanath, UP Lockdown: उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह सात बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी

नई दिल्ली: तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की वजह से हालात गंभीर बने हुए है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में एकबार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है।  उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह सात बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी लेकिन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ हुई बैठक में दिए।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है. इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है।

 इसके साथ ही राज्य सरकार ने मॉस्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में कहा कि कोविड का वर्तमान स्ट्रेन लगातार रूप बदल रहा है। यह पहली लहर की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक है। कुछ केस में देखा गया है कि कोविड टेस्ट में भी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, जबकि सी टी स्कैन में पता लग रहा कि लंग्स कोविड से प्रभावित है। ऐसे में हमें और सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है।

लॉकडाउन के दौरान यूपी में लागू रहेगी ये पाबंदियां

संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा गया है कि सिर्फ जरूरी सेवाओं में शामिल लोगों को ही लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। दवा की दुकानें, फार्मेसी, अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवाएं को लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। 

सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कामर्स ऑपरेशन्स, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत न होगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे.इस दौरान साथ ही शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे।

यह कोरोना कर्फ्यू खासतौर पर बाजारों पर लागू है। जरूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, परिवहन पर सख्ती दिखाई गई है। रोडवेज़ बसें अगले दो हफ्तों तक राज्य से बाहर नहीं जाएंगी। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।  बाजारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है।


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