एडवाइजरी जारी, 30 जून तक सभी राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बंद करें

Original Content Publisher  ndtv.in -  2 yrs ago

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी एडवाइजरी---

जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने की सलाह दी है। केंद्र ने कहा है कि इससे 'स्वच्छ और हरित' पर्यावरण को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार 4,704 शहरी स्थानीय निकायों में से 2,591 ने पहले ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेष 2,100 और यूएलबी भी 30 जून, 2022 तक इस पर प्रतिबंध लगा दें। 

विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले जारी एक बयान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश को सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) से मुक्त बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने को कहा गया है। 

प्लास्टिक कचरा संग्रहण---

पर विशेष जोर देने के साथ बड़े पैमाने पर सफाई और 'प्लॉगिंग' अभियान शामिल होंगे, साथ ही सभी नागरिक, छात्र, स्वैच्छिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, स्थानीय गैर सरकारी संगठन/सीएसओ, एनएसएस और एनसीसी कैडेट, आरडब्ल्यूए शामिल होंगे। बाजार संघों और कॉर्पोरेट संस्थाओं की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शामिल होंगे। 

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत काम कर रहा है। इसमें एसयूपी को खत्म करने सहित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बयान में कहा गया है कि पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तहत मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून तक इन आदेशों को पूरा करने के लिए कई तरह की गतिविधियां शुरू करने के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की है।

यह भी कहा कि यूएलबी को एसयूपी 'हॉटस्पॉट' की पहचान करने और नष्ट करने की आवश्यकता होगी, जबकि समानांतर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के समर्थन का लाभ उठाने और विशेष प्रवर्तन दल बनाने, औचक जांच और एसयूपी आयोजित करने की आवश्यकता होगी। प्रतिबंधों के प्रवर्तन में दोषियों पर भारी जुर्माना और दंड लगाना शामिल है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ----

 2021 के अनुसार, 75 माइक्रोन से कम यानी 0.075 मिमी मोटाई वाले प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि पीडब्लूएम नियम, 2016 के तहत पहले 50 माइक्रोन की सिफारिश की गई थी। 



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