किसान 31 जुलाई तक करा सकते हैं e-KYC, सालाना मिलेंगे 6000 रु

Original Content Publisher  financialexpress.com -  2 yrs ago

देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है----

 सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी कराने की समयसीमा फिर बढ़ा दी है। अब जिन लोगों ने पीएम किसान के तहत पंजीकरण कराया है, वे 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। पहले भी इसके लिए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई थी। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं, जिनका काम अधूरा है। बता दें कि पात्र किसानों के लिए पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी करना जरूरी है। इसके बिना हर 4 महीने में 2000 रुपये की आगे की किस्त रुक सकती है। यानी अगली किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा।

31 मई को 11वीं किस्त ट्रांसफर की गई

केंद्र सरकार ने 31 मई को 11वीं किस्त का पैसा करोड़ों किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया है. यह करीब 21 हजार करोड़ रुपये था। बता दें कि सरकार हर 4 महीने में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर करती है। इस सरकारी योजना में किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।

पोर्टल पर ई-केवाईसी विकल्प----

पीएम किसान के लाभार्थी ओटीपी के जरिए आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। फिर से यह विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है। हाल ही में ई-केवाईसी के लिए पोर्टल पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने इस विकल्प को हटा दिया था। एक ही समय में अधिक लोगों द्वारा पोर्टल का उपयोग करने के कारण वेबसाइट क्रैश हो रही थी। तब सरकार ने वेबसाइट से ई-केवाईसी का विकल्प हटा दिया और निर्देश दिया कि इसे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर पूरा किया जा सके। लेकिन बाद में यह सुविधा फिर मिल गई।

इस तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है ई-केवाईसी

सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। फिर 'किसान कॉर्नर' के तहत ई-केवाईसी टैब पर क्लिक करें। - जो पेज खुलेगा उसमें आधार नंबर की जानकारी दें और सर्च टैब पर क्लिक करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। फिर 'सबमिट ओटीपी' पर क्लिक करें और ओटीपी डालकर सबमिट करें। वहीं अगर आप इसे ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप मोबाइल और आधार कार्ड के साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

योजना का लाभ किसे मिलता है---

इस योजना का लाभ उन छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। वह किसान या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और न ही आयकर का भुगतान करे। इसके साथ ही इस योजना का लाभ केवल वही किसान प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें किसी अन्य प्रकार की सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है।



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