कांवड़ यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद केरल सरकार द्वारा बकरीद पर लॉकडाउन में ढील देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

Original Content Publisher  bebakmanch.com -  3 yrs ago

नई दिल्ली: केरल में मुस्लिमों के त्योहार बकरीद को लेकर लॉकडाउन में ढील देने के फैसले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बकरीद के त्योहार को देखते हुए केरल सरकार लॉकडाउन की बंदिशों में ढील देने का फैसला किया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर केरल सरकार से जवाब मांगा है. कांवड़ मामले के दौरान ही इस सुनवाई होगी. पीकेडी नांबियार की जनहित याचिका में कहा गया है कि लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है.

केरल में तीन दिनों -18,19 और 20 जुलाई के लिए लॉकडाउन के नियमों में ढील देना राजनीतिक और सांप्रदायिक विचार है. जनहित याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांवड़ यात्रा पर कड़ा रुख अपनाया है. इसके चलते कांवड़ यात्रा को अब रद्द कर दिया गया है. लेकिन केरल में COVID मामलों की संख्या अधिक है. लिहाजा तीन दिन की छूट देने के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए.

केरल सरकार की ओर से कहा गया कि हमने कुछ दुकानें ही खोली हैं. हम केंद्र के कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जो सोमवार को ही देना होगा. मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. यूपी कांवड़ यात्रा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी के साथ सुनवाई बंद की.सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को चेतावनी दी कि अगर इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना हुई को इसे कठोर तरीके से निपटा जाएगा.

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