कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु 2 वर्ष बड़ी, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Original Content Publisher  mpbreakingnews.in -  2 yrs ago

कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ी राहत दी गई है

उनकी सेवानिवृत्ति आयु सीमा में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। केंद्र सरकार बार-बार कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद, एक बार फिर (सी-एपीटी) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई। अब (CAPT) के कर्मचारी 2 साल की सेवा देने के बाद ही सेवानिवृत्त होंगे।

यहां तक ​​​​कि जब सरकार दोहराती रहती है कि उस सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, तो सरकार ने सेंटर फॉर एडवांस्ड प्रिंटिंग एंड ट्रेनिंग (सी-एपीटी) के कर्मचारियों की पेंशन की उम्र मौजूदा 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी है। 

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 31 मई को आदेश जारी किया गया था। साथ ही सी-एपीटी के 30 कर्मचारी जो इस साल सेवानिवृत्त होने वाले थे, उन्हें दो साल की अतिरिक्त सेवा का लाभ मिलेगा। इस साल 30 मार्च को आयोजित सी-एपीटी कार्यकारी समिति की बैठक में अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। हालाँकि, चूंकि मामला सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक नीतिगत निर्णय है।

 इसी निर्णय के आधार पर सी-एपीटी के प्रबंध निदेशक ने 21 अप्रैल को सरकार को पत्र लिखा था। वहीं केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। सी-एपीटी के प्रबंध निदेशक के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद। पता चला है कि वित्त विभाग संगठन के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पक्ष में नहीं था।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सी-एपीटी राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर, एनीमेशन और मल्टीमीडिया, ऑफिस ऑटोमेशन, प्रिंटिंग और रिप्रोग्राफी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना और उनके लिए प्रिंटिंग और रिप्रोग्राफिक कार्य करना है। सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि। सी-एपीटी को एक शासी निकाय और एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) शामिल होते हैं।



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