सांप काटने पर मुआवजे को लेकर बदले नियम, यूपी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही 7 दिन में मिलेगा 4 लाख मुआवजा

Original Content Publisher  : bebakmanch.com -  5 yrs ago

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। सांप काटने से होने वाली मृत्यु के मामले में ज्यादातर लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलता है। जबकि सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान किया है। पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने नियमों में छूट दी है। अब बिसरा रिपोर्ट की जरुरत नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व (सुरक्षित) करने की अब जरूरत नहीं है। मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा ही मान्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को 8 जुलाई 2021 को भेजे गए खत में कहा है, स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के अनुसार सर्पदंश से मृत्यु की दशा में बिसरा रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2018 में सर्पदंश मृत्यु को राज्य आपदा में शामिल किया था, जिसके तहत मृत्यु की दशा में परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन उस वक्त बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य थी, जिसके चलते ज्यादातर लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था।



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