जिला न्यायालयों में 3932 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि---

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह भर्ती राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा की जाएगी। एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 1186 पद हैं। इसमें 881 पद हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय में 3932 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 13 नवंबर आखिरी तारीख है। भर्ती की विस्तृत जानकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट https://www.allahabadhighcourt.in/ पर देखी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह विज्ञापन जारी किया है। विभिन्न पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 1186 पदों पर होगी भर्ती

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह भर्ती राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा की जाएगी। एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 1186 पद हैं। इसमें 881 पद हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए हैं, जबकि 305 पद अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए, 1021 पद जूनियर असिस्टेंट के, 26 ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर सह के पद हैं। ग्रुप डी में इलेक्ट्रीशियन, कार्यालय चौकीदार, वाटर मैन स्वीपर, माली, लिफ्टमैन और कान्स के 99। पदों पर भर्तियां की गई हैं।

तीन बार हो चुकी है भर्ती परीक्षा, फिर भी आधा पद खाली

पूर्व में अधीनस्थ न्यायालयों में भर्तियां जिला न्यायाधीश स्तर पर ही होती रही हैं। वर्ष 2014 से ये भर्तियां इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त परीक्षा के माध्यम से की जाती हैं। 2014 से अब तक तीन बार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों के लगभग आधे पद रिक्त हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य चल रहा है जबकि शेष आधे पद रिक्त हैं। इससे कम स्टाफ के साथ काम करने वाली अदालतों में काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारी के पास औसतन तीन से चार हजार फाइलों का भार होता है। यही कारण है कि कई कर्मचारी दफ्तरों में बाहरी लोगों से भी काम करवा रहे हैं। ऐसे बाहरी लोगों को नियमित जांच पर पकड़ा जाता है। लेकिन सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। (सूत्र-अमर उजाला)



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